रमजान अंसारी को दोषी पाने पर एक वर्ष की कैद व दो हजार रुपये जुर्माना

वाराणसी। अपर जिला जज (तृतीय) राजेश्वर शुक्ल की अदालत ने चोरी के समान बरामदगी के मामले में जैतपुरा निवासी अभियुक्त रमजान अंसारी को दोषी पाने पर एक वर्ष की कैद व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से एडीजीसी राजीव सिन्हा के पैरवी की। अभियोजन के अनुसार जीआरपी कैंट के उपनिरीक्षक अनिल कुमार चौरसिया 10 जून 2018 को कैंट रेलवे स्टेशन पर चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान जैसे ही प्लेट फार्म नंबर 6-7 के शौचालय के पास पहुंचे तो तीन संदिग्ध लोग पुलिस को देखकर भागने लगे। शक होने पर पुलिस टीम ने दौड़ाकर एक व्यक्ति को धरदबोचा। पूछताछ में उसने अपना नाम रमजान अंसारी निवासी जैतपुरा बताया। तलाशी में उसके पास से जीआरपी ने विभिन्न ट्रेनों से यात्रियों के चुराए कई समान बरामद किए। जिसके बाद उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया।

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