वाराणसी। अपर सत्र न्यायाधीश नवम अशोक कुमार सिंह यादव की अदालत ने बहु की हत्या में सास कलावती को उम्रकैद और पति मनीष श्रीवास्तव को दहेज प्रताड़ना में 3 वर्ष के कैद की सजा सुनाई,पति को 5हजार और सास को 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। एडीजीसी मनोज गुप्ता के मुताबिक सारनाथ थाना छेत्र के परशुरामपुर में 19 नवम्बर 2013 को रात साढ़े नौ बजे दहेज की मांग को लेकर सास कलावती ने मिट्टी का तेल डालकर बहु प्रिया उर्फ पूनम को जला दिया था हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वारदात में पति उसे बचाने में जल गया था,प्रकरण में व्यवसाय के लिए डेढ़ लाख दहेज की मांग किये जाने का आरोप था। मृतका की शादी मनीष के साथ 12 फरवरी 2013 को हुई थी,मामले में मृतका के भाई हुकुलगंज निवासी पंकज ने दहेज हत्या में प्राथमिकी दर्ज कराई थी,अदालत ने सास को हत्या का दोषी पाया और उम्रकैद की सजा बुधवार को सुना दी। अभियोजन ने 10 गवाहों को अदालत में पेश किया।