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नकली नोट बरामदगी के मामले में संदीप सिंह को पांच वर्ष के कठोर कारावास व 9 हजार रुपये जुर्माना

वाराणसी। अपर जिला जज (प्रथम) एनबी यादव की अदालत ने 17 हजार रुपए नकली नोट बरामदगी के मामले में बुधवार को जौनपुर जनपद के चांदेपुर (चंदवक) निवासी अभियुक्त संदीप सिंह को पांच वर्ष के कठोर कारावास व 9 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत में अभियोजन की ओर से एडीजीसी मुनीब सिंह चौहान ने पक्ष रखा।
अभियोजन के अनुसार पंजाब नेशनल बैंक बुलानाला शाखा के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक राकेश निगम ने कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि हरतीरथ स्थित मेसर्स श्री गंगा ट्रेडर्स की ओर से संदीप सिंह ने चार दिसंबर 2018 को बैंक में 35 हजार रुपए जमा कराने के लिए आये थे। जांच के दौरान उक्त रुपयों में से एक हजार के 17 नोट नकली पाए गए थे। जिसके बाद उनके खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।

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