Site icon CMGTIMES

अमनराज सिंह की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज

वाराणसी। विशेष न्यायाधीश( इसी एक्ट ) नरेन्द्र कुमार झा की अदालत ने जलनिगम जेई के लाठी-डंडा से पीटकर हत्या करने के मामले में आरोपित अमनराज सिंह की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। अदालत में अभियोजन की ओर से एडीजीसी आलोक चन्द्र शुक्ला ने पैरवी की।
प्रकरण के मुताबिक रविन्द्रपुरी पेट्रोल पंप के सामने 6 जून 2019 की रात जलनिगम की पाइप डालने के लिए रोड कटिंग किया जा रहा था, जिसमे सहायक परियोजना अभियंता सुशील, भूपेंद्र सिंह व साथी कमलेश सिंह के साथ मौजूद थे, तभी आरोपित वहां आये और खुदाई का विरोध करते हुए लाठी डंडे व ईंट पत्थर से हमला कर दिए जिसमे, जेई सुशील गुप्ता को गंभीर चोट लगने के कारण उपचार के दौरान मौत हो गयी थी। इस मामले में धहरौरा चौबेपुर निवासी भूपेंद्र सिंह ने आरोपितों के खिलाफ 6 जून 2018 को लंका थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।

Exit mobile version